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बिना अनुमति आर्केस्ट्रा संचालन करने वाले होंगे दण्डितः डीएम


जौनपुर। जिला मजिस्टेªट भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि आर्केस्ट्रा पार्टी/डांस/बैण्ड पार्टी एवं डीजे का संचालन आमोद की श्रेणी में आता है जिसके लिये उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 यथा संशोधित 2009 धारा 5 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त आमोदों पर उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत ग्राहकों से वसूली गयी कुल धनराधि पर 25 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है। बिना अनुमति के संचालन पर संदर्भित अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत अधिकतम 10000 रूपया जुर्माना अथवा 3 माह की सजा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उक्त आमोदों के संचालकों को निर्देशित किया कि अपने आमोदों के संचालन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र जिला मनोरंजन कर अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करके अनुमति प्राप्त कर लें। बिना अनुमति के संचालन करते हुये पकडे जाने पर उक्तानुसार करारोपण व जुर्माने से दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आमोद संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। अधिक जानकारी हेतु जिला मनोरंजन कर अधिकारी के मो.नं. पर 9454468833 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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